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CGHS के 75 वर्ष पार लाभुकों को अनुमति की जरूरत नहीं

Written by-Khushboo

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CGHS Specialist consultation for beneficiary aged 75

स्वागत है आपका vicharkranti.com पर.  यहाँ हम उल्लेख कर रहे हैं सीजीएचएस(CGHS) के वयोवृद्ध लाभुकों के लिए नियमों में दी जा रही ढील का .नियमों की शर्तों में ढील ऐसे तमाम लाभुकों के लिए दी गयी है जिनकी उम्र 75 वर्ष या उससे  अधिक है.





विगत 29 मई 2019 को सीजीएचएस(CGHS) मुख्यालय ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर बताया है कि सीजीएचएस(CGHS)  की सुविधा प्राप्त करने वाले लाभुक(CGHS BENEFICIARY) जिनकी उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक है, किसी विशेष चिकित्स्कीय परामर्श हेतु  सीधे मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में जा सकते हैं. इसके लिए उन्हें CGHS वैलनेस सेंटर में जाकर अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है .

यदि मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल जहां वह चिकित्सकीय परामर्श ले रहे हैं इमरजेंसी में कोई जांच अथवा परीक्षण की सलाह देता है, तो उस जांच को भी करवाने के लिए किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है.

लेकिन, यदि इमरजेंसी नहीं हो तो संबंधित वैलनेस सेंटर से अनुमति लेनी पड़ेगी जाँच अथवा परिक्षण के लिए . चिकित्सकीय परामर्श के दौरान अगर मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों के डॉक्टर किसी ऐसी जांच(Medical Test Investigation) को एडवाइस करता है जो कि सीजीएचएस द्वारा जारी होने वाले जांचों में अधिसूचित नहीं है, तो उसके लिए अनुमति लेना आवश्यक है .

डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाओं को भी सीजीएचएस वैलनेस सेंटर के माध्यम से ही खरीदना आवश्यक है…

इसे जरूरतमंद लोगो तक भेजने के लिए शेयर ऑप्शन का उपयोग करिये और लिख भेजिए अपने विचार हम तक कमेंट के माधयम से । आपके विचार और टिप्पणियां सादर आमंत्रित हैं …. !
बाकि आपके सन्दर्भ हेतु ऑफिस मेमोरेंडम नीचे दिया गया है

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